सोनिया व एनएसी के विरुद्ध स्वामी की शिकायत अंकित
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक पर सोनिया गांधी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के अन्य सदस्यों की सोच को लेकर उनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत अंकित कराई है.
यह आरोप लगाते हुए कि एनएसी अध्यक्ष गांधी प्रस्तावित विधेयक के माध्यम हिंदू समुदाय के विरुद्ध 'अपराध कर रही' हैं, स्वामी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 24 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत की थी किन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.स्वामी ने अपनी शिकायत में विवादास्पद साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011 का प्रारूप तैयार करने वाली एनएसी के अन्य सदस्यों के नाम भी शामिल किए हैं.स्वामी ने अपनी शिकायत में कहा, 'जन हित में मैं अपने नाम से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनएसी के अज्ञात अन्य सदस्यों जिन्होंने भारत के हिंदू समुदाय के विरोध में कटुता का बढ़ावा देने का अपराध किया है, उनके विरुद्ध शिकायत भेज रहा हूं.'स्वामी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपनी शिकायत की थी और अब वह इस क्रम में शीघ्र ही उच्च न्यायालय जाएंगे. वहीं, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.सुब्रह्मण्यम स्वामी को अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति
जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी को दिल्ली के एक न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनकी निजी शिकायत पर अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति दे दी.
न्यायालय ने उन्हें एक याचिका दायर करने के लिए भी समय दे दिया. इस याचिका में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग की गई है. इससे संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
स्वामी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि चूंकि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा और उसके बाद चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाने की याचिका लेकर इस न्यायालय में आना सार्थक होगा.
जनता पार्टी प्रमुख ने सीबीआई न्यायाधीश को बताया कि उनकी याचिका पर न्यायालय का निर्णय एक सितंबर को आना संभावित है और इसके बाद वह 15 सितंबर तक अपनी याचिका दायर कर देंगे, जिसमें चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग होगी. न्यायालय ने मामले की आगामी सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है.
सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरुद्ध पलटवार दिल्ली पुलिस ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरुद्ध समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने के आरोप में मामला अंकित किया. स्वामी के विरुद्ध यह मामला उनकी इस उस टिप्पणी के लिए अंकित किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने स्वामी के विरुद्ध इस वर्ष जुलाई में एक अखबार में लेख लिखकर समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने को लेकर आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मामला अंकित किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद ने इस संबंध में स्वामी के विरुद्ध शिकायत अंकित कराई थी. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अगस्त में लेख में स्वामी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर मामला अंकित करने का निर्णय किया था. हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले स्वामी ने अखबार में लिखे अपने आलेख में कहा था कि हिंदुओं को सामूहिक रूप से आतंकवादी कृत्यों का प्रतिउत्तर देना चाहिए.
देश की श्रेष्ठ प्रतिभा, प्रबंधन पर राजनिति के ग्रहण की परिणति दर्शाने का प्रयास !सोनिया व एनएसी के विरुद्ध स्वामी की शिकायत अंकित
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक पर सोनिया गांधी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के अन्य सदस्यों की सोच को लेकर उनके विरुद्ध पुलिस में शिकायत अंकित कराई है.
सुब्रह्मण्यम स्वामी को अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति
जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी को दिल्ली के एक न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनकी निजी शिकायत पर अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति दे दी.
न्यायालय ने उन्हें एक याचिका दायर करने के लिए भी समय दे दिया. इस याचिका में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग की गई है. इससे संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
स्वामी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि चूंकि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा और उसके बाद चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाने की याचिका लेकर इस न्यायालय में आना सार्थक होगा.
जनता पार्टी प्रमुख ने सीबीआई न्यायाधीश को बताया कि उनकी याचिका पर न्यायालय का निर्णय एक सितंबर को आना संभावित है और इसके बाद वह 15 सितंबर तक अपनी याचिका दायर कर देंगे, जिसमें चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग होगी. न्यायालय ने मामले की आगामी सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है.
सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरुद्ध पलटवार दिल्ली पुलिस ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरुद्ध समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने के आरोप में मामला अंकित किया. स्वामी के विरुद्ध यह मामला उनकी इस उस टिप्पणी के लिए अंकित किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों से मतदान का अधिकार छीन लेना चाहिए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा ने स्वामी के विरुद्ध इस वर्ष जुलाई में एक अखबार में लेख लिखकर समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने को लेकर आईपीसी की धारा 153 ए के तहत मामला अंकित किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद ने इस संबंध में स्वामी के विरुद्ध शिकायत अंकित कराई थी. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अगस्त में लेख में स्वामी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर मामला अंकित करने का निर्णय किया था. हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले स्वामी ने अखबार में लिखे अपने आलेख में कहा था कि हिंदुओं को सामूहिक रूप से आतंकवादी कृत्यों का प्रतिउत्तर देना चाहिए.
सुब्रह्मण्यम स्वामी को अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति
जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी को दिल्ली के एक न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनकी निजी शिकायत पर अपनी पैरवी स्वयं करने की अनुमति दे दी.
न्यायालय ने उन्हें एक याचिका दायर करने के लिए भी समय दे दिया. इस याचिका में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग की गई है. इससे संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
स्वामी ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष कहा कि चूंकि 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदंबरम की भूमिका की सीबीआई जांच संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा और उसके बाद चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाने की याचिका लेकर इस न्यायालय में आना सार्थक होगा.
जनता पार्टी प्रमुख ने सीबीआई न्यायाधीश को बताया कि उनकी याचिका पर न्यायालय का निर्णय एक सितंबर को आना संभावित है और इसके बाद वह 15 सितंबर तक अपनी याचिका दायर कर देंगे, जिसमें चिदंबरम को इस मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग होगी. न्यायालय ने मामले की आगामी सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है.
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