"कार्य ही पूजा है/कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचना" दृष्टान्त का पालन होता नहीं,या होने नहीं दिया जाता जो करते हैं उन्हें प्रोत्साहन की जगह तिरस्कार का दंड भुगतना पड़ता है आजीविका के लिए कुछ लोग व्यवसाय, उद्योग, कृषि से जुडे, कुछ सेवारत हैंरेल, रक्षा सभी का दर्द उपलब्धि, तथा परिस्थितियों सहित कार्यक्षेत्र का दर्पण तिलक..(निस्संकोच ब्लॉग पर टिप्पणी/अनुसरण/निशुल्क सदस्यता व yugdarpan पर इमेल/चैट करें, संपर्कसूत्र-तिलक संपादक युगदर्पण 09911111611, 09999777358

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Wednesday, March 9, 2016

लोकसभा में पारित भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2016

लोकसभा में पारित भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2016 
स्वास्थ्य , सुरक्षा तथा पर्यावरण से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक प्रमाणन आवश्यक 
भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक में उत्पाद और सेवाएं मानकों के अनुरूप न होने पर उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति  का प्रावधान 
व्यावसायिक सहजता हेतु उल्लंघन मामले में कठोर दंड के साथ मानक की स्वतः घोषणा का प्रावधान किया  
लोकसभा में कल पास किया गया भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2016 देश में गुणवत्ता संपन्न उत्पादों और सेवाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख पग है। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक के प्रावधानों से आवश्यक प्रमाणन के माध्यम से उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता संस्कृति विकसित होगी और भारतीय मानकों के स्वेच्छा से अनुपालन से भी यह संस्कृति बढ़ेगी। राज्यसभा ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया, लोकसभा ने 3 दिसंबर, 2015 को इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी। विधेयक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैः 
·         विधेयक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, अनुचित व्यवहारों को रोकने, सुरक्षा आदि की दृष्टि से आवश्यक होने पर सरकार को किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा को आवश्यक रूप से प्रमाणन व्यवस्था के अंतर्गत लाने का अधिकार देता है। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्ता संपन्न उत्पाद मिलेगे और मानक से कम उत्पादों के आयात को रोकने में सहायता मिलेगी। 
·         अनावश्यक फील्ड निरीक्षण को सीमित करके व्यावसायिक सहजता हेतु विधेयक में कुछ श्रेणियों के लिए भारतीय मानकों का स्वैच्छिक पालन की घोषणा की व्यवस्था है। साथ-साथ अनुपालन नहीं करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। कठोर दंड में दो वर्ष की कैद या उत्पाद के मूल्य या बिक्री या दोनों के मूल्य से दस गुना दंड भरना होगा। 
·          बिल के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो, अब उत्पादों के मानकों के अनुरूप नहीं होने पर, बाजार से उत्पाद वापस लेने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त निर्माता का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता है। 
·         वस्तुओं और सेवाओं के मानकों के अनुरूप नहीं होने पर, भारतीय मानक ब्यूरों उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति देने का आदेश कर सकता है। 
·         विधेयक में सरकार को सोना तथा चांदी जैसे मूल्यावान धातुओं की 'हॉलमार्किंग' को आवश्यक बनाने का अधिकार दिया गया है। 
·         अब देश में सेवा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ गया है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सेवाओं तथा प्रणालियों को मानक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। 
·         विधेयक भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानक संस्था का स्तर देता है। 
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