छोटे करदाताओं को राहत, कारों पर उपकर, सेवा कर वृद्धि
वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2016-17 के बजट में जहां एक ओर छोटे आयकर दाताओं को राहत दी गयी, वहीं एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वालों पर अधिभार तीन प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यात्री कारों पर भिन्न -2 दर से प्रदूषण उपकर तथा देश में कालाधन रखने वालों के लिये 45 % कर एवं अर्थदंड के साथ एक बारगी अनुपालन खिड़की का प्रस्ताव किया गया है।
अपना तीसरा बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5 % ‘कृषि कल्याण’ उपकर लगाने का भी प्रस्ताव किया। साथ ही शीत गृह, शीतल पात्र तथा अन्य वस्तुओं पर परियोजना आयात पर शुल्क में छूट की घोषणा की। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अब और भी महंगे होंगे। इस पर उत्पाद शुल्क 10 से 15 % बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के कर प्रस्तावों से जहां प्रत्यक्ष कर मद में 1,060 करोड़ रुपये का राजस्व क्षय होगा, वहीं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 20,670 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कर प्रस्तावों से 19,610 करोड़ रुपये की शुद्ध राजस्व प्राप्ति होगी।
वैश्विक नरमी से अर्थव्यवस्था को उबारने के प्रयास के तहत, बजट में 2016-17 में 19.78 लाख करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष से 15.3 % अधिक है। इसमें 5.50 लाख करोड़ रुपये योजना व्यय तथा 14.28 लाख करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय है। बजट में 2016-17 में रक्षा क्षेत्र के लिये 162,759 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 143,236 करोड़ रुपये से 13 % अधिक है। रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मद में 86,340 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार 81,400 करोड़ रुपये था। ब्याज भुगतान के लिये 492,670 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो चालू वर्ष में 442,620 करोड़ रुपये था। छूट 2016-17 थोड़ा कम रहेगी। इसके 250,433 करोड़ रुपये रहने का प्रस्ताव किया गया ,है जो चालू वर्ष में संशोधित अनुमान 257,801 करोड़ रुपये से मामूली कम है।
छोटे करदाताओं को राहत देते हुए बजट में 5,00,000 रुपये तक वार्षिक आय वालों के लिये धारा 87 (ए) के तहत कर छूट सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस श्रेणी में दो करोड़ करदाता हैं, जिन्हें कर देनदारी में 3,000 रुपये की राहत मिलेगी। जिनके पास अपना मकान नहीं है और नियोक्ताओं से आवास भत्ता नहीं लेता है, उन्हें 60,000 रुपये का छूट मिलेगा, जोवर्तमान 24,000 रुपये है। पहली बार मकान क्रय वालों को 35 लाख रुपये तक के ऋण पर 50,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त ब्याज छूट प्राप्त होगी। किन्तु इसके लिये शर्त है, कि मकान का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
जिनकी व्यावसायिक सकल प्राप्ति 50 लाख रुपये तक है, उन्हें यह मानते हुए कि उनका लाभ 50 % रहता है, अनुमान के आधार पर कराधान की योजना की सीमा में लाने का प्रस्ताव किया गया है। जेटली ने देश में कालाधन और अज्ञात संपत्ति रखने वालों के लिये सीमित अवधि में कर अनुपालन का अवसर देने का भी प्रस्ताव है, ताकि वे अपनी अघोषित आय एवं संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कर सकें। ऐसे लोग पर आय के 30 % के तुल्य कर के साथ 7.5 % दण्ड तथा 7.5 % ब्याज अर्थात कुल 45 % का भुगतान कर नियमों के उल्लंघन की सीमा से बाहर निकल आयें।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस आवधि में अपने धन सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध उस धन सम्पत्ति को लेकर आयकर तथा संपत्ति कर कानून के तहत कोई जांच नहीं होगी और अभियोजन से छूट प्राप्त होगी। ध्यान योग्य है कि विदेशों में कालाधन रखने वालों के लिये कुल कर एवं जुर्माना 60 % तक है। बजट में 1998 के अनाम सौदा अधिनियम से भी कुछ शर्तों के साथ छूट का भी प्रस्ताव किया गया है। घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए इस सीमित अवधि की नयी योजना के अन्तरगत 7.5 % अधिभार को कृषि कल्याण अधिभार कहा जाएगा और उसका उपयोग कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी आय घोषणा योजना के तहत धन सम्पत्ति घोषणा की अवधि एक जून से 30 सितंबर 2016 तक देने की योजना है। इसमें घोषणा के दो माह के भीतर उस पर निर्धारित देय राशि का भुगतान करना होगा।’’ प्रस्तावित 0.5 % कृषि कल्याण उपकर सभी सेवाओं पर लागू होगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि में सुधार एवं किसानों के कल्याण के लिये किया जाएगा। उपकर एक जून से प्रभाव में आएगा।
शहरों में बढ़ते प्रदूषण और यातायात की स्थिति पर चिंता जताते हुए जेटली ने कहा कि वह पेट्रोल, रसोई गैस, सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक %, निश्चित क्षमता वाली डीजल कारों पर 2.5 % तथा उच्च इंजन क्षमता वाले वाहनों पर एसयूवी पर 4.0 % की दर से मूलभूत ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव करते हैं। अपने गत वर्ष के बजट में कंपनी कर को निश्चित समयावधि में 30 % से घटाकर 25 % करने के साथ छूट एवं प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत एवं उसे समाप्त करने के वचन को स्मरण करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर कानून के तहत उपलब्ध कराये जा रहे त्वरित मूल्य ह्रास को एक अप्रैल 2017 से अधिकतम 40 % पर सीमित करने का प्रस्ताव किया गया है। अनुसंधान के लिये कटौती का लाभ एक अप्रैल 2017 से 150 % तथा अप्रैल 2020 से 100 % पर सीमित होगा। घरेलू विनिर्माण और रोजगार सृजन को गति देने के लिये उन्होंने एक मार्च 2016 या उसके बाद गठित नई इकाइयों को 25 % की दर से कर जमा अधिभार तथा उपकर देने का विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया। किन्तु यह इस शर्त पर है कि वे लाभ या निवेश से जुड़े छूट को लेकर दावा नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने 5.0 करोड़ रुपये तक के व्यवसाय वाले छोटे उद्यमों के लिये कंपनी कर की दर वित्त वर्ष 2016-17 से कम कर 29 % करने का भी प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त अधिभार और उपकर लगेगा। अभी वे 30 % कंपनी कर तथा अधिभार एवं उपकर देते हैं।
‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप के माध्यम रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत बजट में उनके विस्तार को प्रोत्साहन हेतु अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच गठित कंपनियों को उनके लाभ पर पांच वर्ष में से तीन वर्ष के लिये आय में 100 % कटौती की छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
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